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उत्तराखण्ड

बकरीद के अवकाश की तारीख में बदलाव, राज्य में 28 मई (गुरुवार) को बकरीद की छुट्टी, बैंक व कोषागार रहेंगे बंद

सीएन, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। राज्य में अब 27 मई (बुधवार) के बजाय 28 मई (गुरुवार) को बकरीद की छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार, 26 मई को इस संबंध में आधिकारिक संशोधन विज्ञप्ति जारी की है। शासन के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 24 दिसंबर 2025 को जारी वार्षिक अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया है। सरकार ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि बकरीद का सार्वजनिक अवकाश अब 28 मई 2026 को पूरे प्रदेश में लागू होगा। यह आदेश केवल राज्य के सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881’ की धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश के सभी बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार भी अब 28 मई को बंद रहेंगे। सरकार ने इस संशोधित आदेश की प्रतिलिपि नैनीताल हाईकोर्ट, राज्यपाल व मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, सभी मंडलायुक्तों और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक देहरादून को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और बैंक कर्मियों के बीच अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगामी ईद के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ईद की नमाज केवल निर्धारित ईदगाहों या मस्जिद परिसरों में ही अदा की जाएगी। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक मार्गों या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाली प्रबंधन समितियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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