Connect with us

नैनीताल

डीएम ने धारा-41 के प्रकरणों में लापरवाही पर 1 राजस्व उपनिरीक्षक निलंबित किया व एक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी

सीएन, हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा गुरुवार 30 जुलाई  को तहसील हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा संबंधित पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण में संज्ञान में आया कि धारा-41 के अंतर्गत प्राप्त कई प्रकरणों पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप अनुरोध पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित हैं, जिससे आम जनमानस को अत्यधिक असुविधा एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जांच के दौरान राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अपने स्तर पर धारा-41,पैमाइश के अनेक आवेदन लंबे समय तक निस्तारित न किए गए। इस कार्यप्रणाली को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल एवं नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेयी को तत्काल सभी पत्रावलियों का पुनः निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी बाजपेयी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी  के निरीक्षण के दौरान संजय प्रसाद, राजस्व उपनिरीक्षक व प्रभारी राजस्व निरीक्षक काठगोदाम के स्तर पर दिसम्बर 2025 से पूर्व के 16 प्रकरणों सहित विभिन्न पत्रावलियां लम्बित पाई गईं जिसमें हरेन्द्र सिंह, ग्राम किशनपुर रैकवाल 23 मई.2025 को तहसीलदार आदेश के बाद भी 15 जुलाई 2026 को पैमाईश शुल्क जमा की आख्या प्रस्तुत की गई। गीता पुत्री भैरवदत्त, ग्राम बमौरी तल्ली 05 अगस्त 2025 के आदेश के बाद 06 मई 2026 को पैमाईश शुल्क जमा की आख्या प्रस्तुत।   राजकुमारी बिष्ट, प्रतापगढ़ी मल्ली काठगोदाम 20 फरवरी .2025 के आदेश के बाद निरीक्षण की तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही परिलक्षित होने के कारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अंतर्गत संजय प्रसाद राजस्व उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय भीमताल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार के द्वारा भी धारा-41 पैमाइश के विभिन्न आवेदनों को भी लंबित रखा गया है जिनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी,वित्त एवं राजस्व, नैनीताल  सौरभ असवाल द्वारा जारी कर दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व प्रकरणों में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल, पीसीसी सदस्य खष्टी बिष्ट ने जताई कड़ी आपत्ति 
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

More in नैनीताल

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING