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नैनीताल

1 अगस्त 2026 से मॉल रोड नैनीताल पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई, झील के चारों ओर नो-पार्किंग व्यवस्था होगी प्रभावी

सीएन,नैनीताल। उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समिति द्वारा सहमत प्रस्तावों एवं सुझावों पर विचार-विमर्श हेतु मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार, नैनीताल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में कुमाऊँ परिक्षेत्र के आईजी, जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं संबंधित हितधारक उपस्थित रहे। बैठक में नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है तथा मॉल रोड इसकी विशेष पहचान है, जहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शीघ्र आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निर्धारित जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया, सोशल मीडिया तथा जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों से किया जाए, ताकि आमजन एवं पर्यटकों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। बैठक में नैनीताल झील के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना वैध फिटनेस वाले कोई भी सरकारी अथवा निजी वाहन सड़कों पर संचालित न हों। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जाएगा। बैठक में निजी वाहनों का व्यावसायिक टैक्सी संचालन रोकने के लिए परिवहन एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से व्यापक अभियान चलाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में रूसी बाईपास को अधिक क्षमता वाली आधुनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निर्माण एजेंसी का चयन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में पर्यटकों एवं वाहन चालकों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, दुकानों, सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा में सभी निर्णयों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाया जाए। बैठक में तल्लीताल डांट से हनुमान गड़ी तक सड़क में नो पार्किंग जोन भी घोषित करते हुए पुलिस एवं परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्राप्त विभिन्न सुझावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में आई जी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी, डॉ.जगदीश चंद्रा,सचिव जिला विकास प्राधिकरण  मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह, अरविंद पांडेय, अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा, संबंधित संगठनों से दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद शाह, दीपक मटियाली, रमेश जोशी, अमर सिंह, आदि उपस्थित थे।

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