Connect with us

नैनीताल

जिलाधिकारी रयाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई : 17 निजी विद्यालयों को नोटिस, महंगी किताबों व अवैध शुल्क पर सख्ती

सीएन, हल्द्वानी/नैनीताल। जनपद नैनीताल में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावकों पर पड़ रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने हल्द्वानी, रामनगर और भीमताल क्षेत्र के 17 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई निजी विद्यालय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही कुछ विद्यालयों द्वारा विशेष दुकानों से ही किताबें व शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायतें भी मिली हैं। इन स्कूलों में देवभूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर पश्चिम, गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, बीएलएम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वुडब्रिज स्कूल भीमताल, मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पीरुमदारा रामनगर, ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल रामनगर, गार्डन वैली पब्लिक स्कूल रामनगर, आर्यमन विक्रम बिड़ला स्कूल हल्द्वानी, दून पब्लिक स्कूल नवाबी रोड, विस्डम पब्लिक स्कूल रामपुर रोड, इंस्पिरेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड, किंग्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शेमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटाहल्दू तथा हिमालया विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। जांच में सामने अनियमितताएं आई हैं कि एनसीईआरटी के अलावा महंगी निजी पुस्तकों को अनिवार्य करना। किताबों का अनुपात कई कक्षाओं में दो-तीन गुना तक अधिक। विशेष दुकानों व विक्रेताओं से खरीदारी के लिए दबाव डाला जा रहा है। विद्यालय वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं का अभाव पाया जा रहा है। आदेश में राइट टू एजुकेशन 2009, सीबीएससी दिशा-निर्देश एवं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का हवाला देते हुए इसे नियमों का उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार बताया गया है। सीईओ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बुक सेलर 15 दिन के भीतर संशोधित बुक लिस्ट जारी करें। केवल आवश्यक व एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों को प्राथमिकता दें। वेंडर व दुकान की अनिवार्यता तत्काल समाप्त करे वेबसाइट पर बुक लिस्ट व फीस संरचना सार्वजनिक करें। अतिरिक्त शुल्क का समायोजन व रिफंड करें। निर्देशों का पालन न करने पर मान्यता निलंबन,समाप्ति, जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही 15 दिन के भीतर संयुक्त जांच समिति द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिला प्रशासन की इस सख्ती को अभिभावकों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

    ADVERTISEMENTS
    यह भी पढ़ें 👉  आज 30 अप्रैल 2026 का राशिफल : मेष राशि के जातकों का आज काम को लेकर मन में जोश रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है
    Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

    More in नैनीताल

    Trending News

    Follow Facebook Page

    About

    आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

    संपादक

    Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

    संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
    बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
    फोन: +91 98378 06750
    फोन: +91 97600 84374
    ईमेल: [email protected]

    BREAKING