Connect with us

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रतिमाह महंगाई भत्ता का शासनादेश जारी

उत्तराखंड : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रतिमाह महंगाई भत्ता का शासनादेश जारी
सीएन, देहरादून।
उत्तराखंड राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें 7 वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को 01 जनवरी, 2024 से 50 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। अब उन्हें 53 प्रतिशत महगाई भत्ता मिलेगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप के क्रम में राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें 7 वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक 01 जुलाई 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 50 प्रतिशत को बढ़ाकर 53 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने की राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जाने अपेक्षित होंगे। उक्त कार्मिकों को  01 जुलाई 2024 से 31 सितम्बर 2024 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष यानी एरियर का भुगतान नकद किया जायेगा तथा 01 अक्टूबर, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन में सम्मिलित कर प्रदान किया जायेगा किन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी। उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखंड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING