नैनीताल
प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ₹13लाख का जुर्माना वसूला
सीएन, नैनीताल। न्यायालय न्याय निर्णय अधिकारी व अपर जिलाधिकारी नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत विभिन्न वादों में विपक्ष गण एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अर्थ दण्ड आरोपित किया गया। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जनपद में कुल अर्थ दण्ड 13,00,000 वसूली की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मै० किमोबी, एजेन्सीज, नया बाजार, तल्लीताल, नैनीताल, जिला नैनीताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (2) बिना लाईसेंस के खाद्य कोरोबार, अर्थ दण्ड रु 25000, मै० जायसवाल स्वीट्स हाउस, निकट सिन्धी चौराहा, रामपुर रोड़ हल्द्वानी, जिला नैनीताल ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 धारा 27(3) (b) का उल्लघंन। प्रतिष्ठान में अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य निर्माण 50000, मै० जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड़, निकट सिन्धी चौराहा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा-27 (3) (b) एवं 31 (2) उल्लंघन । बिना लाईसेंस के अस्वच्छकारी परिस्थितियों में खाद्य निर्माण 1,25,000 मै नानक स्वीट्स एवं रैस्टोरेन्ट, मंगल पड़ाव, बरेली रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 धारा-3(1) (zx), 26(1), 26(2)(ii), 51, अधोमानक खोया विक्रय करना 1,00,000, मै ब्राउनीज द बेक शॉप एण्ड कैफे, शॉप नम्बर 6 सैन्ट्रल प्लाजा, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी जिला नैनीताल। खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 धारा-27 (3) (a), 27(3) (इ) का उल्लंघन । Expired खाद्य सामग्री का प्रयोग कर खाद्य पदार्थों का निर्माण, निर्माण स्थल पर गंदगी। 80,000 मै जायसवाल रामबाग कालोनी, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी जिला नैनीताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-26 (1) 27 (3) (b), निर्माण स्थल पर गंदगी में खाद्य पदार्थ का निर्माण 60,000, मै० जायसवाल स्वीटस् हाउस एवं फास्ट फूड़, स्टैण्डर्ड स्वीट्स के सामने, रामपुर रोड़ हल्द्वानी जिला नैनीताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-27 (3) (b), निर्माण स्थल पर गंदगी में खाद्य पदार्थ का निर्माण 75,000 मै० उत्तरॉचल स्वीट्स, वार्ड नं0-6, रेलवे बाजार, गौला रोड़, लालकुआ, जिला नैनीताल व अन्य खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (2x), चारा 26 (1) व 26 (2) (11) अधोमानक खोया (खुला) का निर्माण/संग्रहण / विक्रय अर्थ दण्ड रु 60,000 मै० न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स लाईन नं0-8, आजाद नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-3 (1) (ZX), 3(1) (zf) (c) (ii) 26 (1), 26 (2) (ii) का उल्लघन, मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विविधता 1,00,000 , मैसर्स भाटिया होटल्स प्राईवेट लि. होटल प्राईवेट लि. सातताल रोड़, भीमताल, जिला नैनीताल। खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) (zx), 26(1), 26(2)(ii) अर्थ दण्ड 80,000 पंचवटी प्रयागशाला प्रा. मोहकमपुर, चरण 1, दिल्ली लिमिटेड (नामांकित), 25-26 ए बी रोड, मेरठ (यूपी) खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (2f) 23 (1), 26(1) 26(2)(ii). 27(1), 27(3) (c) एवं मानक (लेबलिंग एवं डिस्प्ले) विनियम, 2020 के विनियम-5(10) (a) का उल्लंघन कर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय 100,000, M/s V Mart retail limited Haripur karnal ward, Khet no.14, front of Leman park Hotel, Hydel gate. Nainital road, Haldwani Nagar Haldwani, nigam, Circle Nainital. 236139 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 व 66 का उल्लंघन, मिथ्याछाप सूचना देना अर्थ दण्ड रु 1,00,000 ,कॉर्बेट एडवेंचर रिज़ॉर्ट (एक प्राइवेट लिमिटेड) इनोव-8, साकेत किला, आन्या रिज़ॉर्ट एंड स्पा की एक इकाई, स्टेजडोर, नई दिल्ली-110017 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (3), (a) का उल्लंघन कर अवसान तिथि उपरान्त खाद्य सामग्री का प्रयोग अर्थ दण्ड रु 50,000 माधवी जनरल स्टोर,खैरना, गरमपानी, तहसील श्री कैंचीधाम, मै० आनन्द गृह उद्योग, बजूनियाहल्य मूसागंगर तहसील कालाढूंगी, नैनीताल, मै० एस० कुमार स्टीट्स एवं फास्ट फूड़, सिंधी चौराहा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-23(1), 27 (3) (a) का उल्लंघन, अवसान तिथि उपरान्त खाद्य सामग्री विक्रय करना अर्थ दण्ड रु 25000 खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा-3(1) (zx), 26(1), 26 (2) (ii). 27 (1) का उल्लंघन कर अधोमानक हल्दी पाउडर का निर्माण एवं विक्रय करना अर्थ दण्ड रु 25000, खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा-31 (2) का उल्लंघन बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करना, अर्थ दण्ड रु 20000, खाद्य संरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) (zx), 26(1), 26(2) (ii), का उल्लंघन कर अधोमानक खोया का निर्माण एवं विक्रय करना, अर्थ दण्ड रु 40000 । कुल अर्थ दण्ड 13, 00, 000 वसूला।











































